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बस्तर एवं सरगुजा बिलासपुर संभाग में तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी पदों पर स्थानीय निवासी भर्ती नहीं होगा


 

बस्तर एवं सरगुजा बिलासपुर संभाग में तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी पदों पर स्थानीय निवासी भर्ती नहीं होगा

उपरोक्त विषयक याचिका प्रकरणों में माननीय छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बिलासपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 12.05.2022 में बस्तर संभाग एवं सरगुजा संभाग के अन्तर्गत आने वाले समस्त जिले एवं बिलासपुर संभाग के तृतीय श्रेणी एवं चतुर्थ श्रेणी के उद्भूत होने वाली रिक्तियों को संभाग / जिले के स्थानीय निवासी से भरे जाने के संबंध में जारी अधिसूचना कमांक एफ 1-1/2012/1-3, दिनांक 17.01.2012 एवं तत्संबंध में समय-समय पर जारी अधिसूचनाओं को संविधान के अनुच्छेद 14, 15 एवं 16 के विपरीत होने के कारण निरस्त किया गया है।

क्या था मामला?

राज्य शासन द्वारा स्थानीय युवाओ को प्रोत्साहन करने एवं मुख्य धारा से जोड़ने के लिए बस्तर संभाग एवं सरगुजा संभाग बिलासपुर संभाग में तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी पदों पर स्थानीय निवासयों  को भर्ती करने का आदेश जारी किया गया था जिसे माननीय छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बिलासपुर द्वारा याचिका कमांक WPS No. 1081/2020 नन्दकुमार गुप्ता एवं 140 अन्य विरुद्ध छत्तीसगढ़ शासन एवं 02 अन्य तथा 06 अन्य याचिका प्रकरणों में पारित आदेश दिनांक 12.05.2022 की छायाप्रति पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न प्रेषित है 

(मान न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 12.05.2022 सामान्य प्रशासन विभाग की वेबसाईट www.gad.cg.gov.in में अपलोड किया गया है) जिसका अवलोकन किया जा सकता है





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