छत्तीसगढ़ राज्य कृषि उपज मंडी अधिनियम 1972 से पूछे जा सकने वाले कुछ महत्त्वपूर्ण तथ्य
- छत्तीसगढ़ में कृषि उपज मंडी अधिनियम 1972 लागू है.
- कृषि उपज अंतर्गत कृषि, उद्यान कृषि, पशु-पालन, मत्स्य पालन, मधुमक्खी पालन एवं वन से प्राप्त समस्त उत्पादन सम्बंधित है.
- कृषि उपज का कोई व्यापारी, आढ़तियां, हमाल, दलाल, तुलैया, कृषक नहीं माना जायेगा.
- गुणवत्ता मानकों की जाँच लिए स्थापित प्रयोगशाला परख प्रयोगशाला कहा जायेगा.
- अभिकर्ता ऐसा व्यक्ति है जो कि किसी नियोक्ता से कमीशन पर कृषि उपज को खरीद कर अपनी कस्टडी में रखता है और उसे भेजता है.
- संविदा खेती अंतर्गत कोई व्यक्ति अपनी भूमि किसी अन्य व्यक्ति द्वारा लिखित अग्रीमेंट करता है कि कृषि उपज को वह अग्रीमेंट में अंकित दर पर खरीदेगा