राज्य परियोजना कार्यालय समग्र शिक्षा, छत्तीसगढ़ रायपुर के पत्र क्रमांक 1087 / समग्र शिक्षा/24/14/सेकेण्डरी / 2022 रायपुर, दिनांक 04.07.2022 के अनुपालन में समग्र शिक्षा (SE) जिला सुकमा के अंतर्गत विकास खण्ड स्तर पर स्पेशल एजुकेटर निश्चित अवधि ( 3 माह) हेतु योग्य उम्मीदवारों से दिनांक 30/09/ 22 को सांय 5.00 बजे तक स्पीड पोस्ट के माध्यम से आवेदन पत्र आमंत्रित किया जाता है।
पद का विवरण एवं आरक्षण : पद संख्या
क्र. | पदनाम | पद संख्या | अनु.जन.जाति | अनारक्षित | अनु.जाति | अ.पि.व. | ||||||||
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1 | स्पेशल एडूकेटर | 3 | मुक्त | महिला | दिव्यांग | मुक्त | महिला | दिव्यांग | मुक्त | महिला | दिव्यांग | मुक्त | महिला | दिव्यांग |
2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
स्पेशल एजुकेटर के पद कार्य दायित्व निम्नानुसार होगा :
1. विकासखण्ड एवं संकुलवार विशेष आवश्यकता वाले बच्चों का दिव्यांगतावार डाटा रखना।
2. चिन्हांकित विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को आवश्यकतानुसार सुविधा प्रदान करना।
3. विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को स्कूल जाने के लिए तैयार करना तथा उनका सम्पूर्ण रिकार्ड एकत्र कर रखना।
4. इन बच्चों के पालकों को समय-समय पर बैठक लेकर उन्मुखीकृत करना तथा बच्चों को सामाजिक गतिविधियों से जोड़ना 1
5. विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शासन की योजनाओं का लाभ दिलाना जैसे छात्रवित्त, सामाजिक सुरक्षा पेंशन, दिव्यांगता भत्ता दिव्यांगता प्रमाण-पत्र, एस्कार्ट ट्रांसपोर्ट रीडर एलाउन्स बालिका शिष्यवृत्ति आदि।
6. विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शिक्षण प्रशिक्षण में सहयोग हेतु सामान्य शिक्षकों को आवश्यकतानुसार प्रशिक्षित करना।
7. विभिन्न विभागों व एनजीओ से संपर्क कर विशेष आवयकता वाले बच्चों को आवश्यकतानुसार सहायक उपकरण व अन्य लाभ की व्यवस्था कराना।
8. विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को व्यक्तिगत शैक्षणिक योजना (IEP) तैयार करने में शिक्षक का सहयोग करना, जिससे बच्चे में कितना परिवर्तन हो रहा है उसका मूल्यांकन कर सके।
9. शालाओं में पियर्स ग्रुप (सहपाठी समूह) तैयार करना जिससे वे बच्चे विशेष आवश्कता वाले बच्चों की मदद कर सके।
10. विशेष आवश्यकता वाले बच्चों हेतु शालाओं में बाधारहित वातारवरण निर्मित करने में शिक्षकों को प्रोत्साहित करना एवं उनकी संकल्पनाओं का निर्णय करना
11. विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए पाठ्यक्रम अनुसार वास्तविक TLM का ही ज्यादा से ज्यादा प्रयोग करना तथा नियमित कक्षा के अतिरिक्त बच्चों के समझ हेतु पृथक प्रयास करना।
12. विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की नियमित उपस्थिति व ठहराव पर नजर रखना व योजना बनाकर उपाय बनाना एवं बच्चों के पालकों को उपयोगी सहयोग प्रदान कर उनके पालकों से सतत् संपर्क में रहना।
13. शिक्षक को विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की समस्या एवं समाधान के बारे में आवयक परामर्श देना तथा उनकी आवश्यकता के अनुकूल कक्षागत रणनीति व पाठ्क्रम में उचित सुधार व सुझाव देना।
14. विकासखण्ड में विशेष आवश्यकता वाले बच्चों पर आधारित चलने वाले कार्यक्रम से फीडबैक लेकर सुधारात्मक उपाय बनाना।
15. जनभागीदारी समिति ( SMCSMDC) में विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की जानकारी देना व उनके लिए निदानत्मक उपाय बनाकर लागू करना।
16. रिसोस सेंटर में CWSN बच्चें जिन्हें थैरेपी की आवश्कता हो उन्हें विशेष प्रशिक्षण एवं आवश्यक थैरेपी प्रदान करने में सहयोग करना तथा इस हेतु पालकों को प्रशिक्षित करना / जागरूक करना / सहयोग देना।
17. भ्रमण के दौरान प्राप्त विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की सूची तैयार कर उसकी आवश्यकता को पूरा कराने के लिए प्रयास करना एवं किये गये प्रयास की जानकारी संबंधित शाला जनभागीदारी समिति / पालक को देना।
18. सामान्य शिक्षकों को झेल लिपि, सांकेतिक भाषा 21 प्रकार की दिव्यांगता, चेक लिस्ट शालाओं में बाधारहित वातावरण, पाठ्यक्रम अनुकूलन आदि का प्रशिक्षण देना।
19. समाज कल्याण एवं स्वास्थ्य विभाग से सतत संपर्क स्थापित करना व इन विभागों के द्वारा विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को प्रदान की जाने वाली सुविधाओं से लाभान्वित करना।
20. प्रत्येक संकुल को कव्हर करना एवं इसकी सूचना पूर्व में संकुल समन्ययकों को प्रदान करना जिससे उपस्थिति की सूचना शाला स्तर एवं पालकों तक पहुंचाया जा सके।
21. इसके अतिरिक्त समय-समय पर राज्य एवं जिला स्तर पर दिये गये आदेश निर्देशों के अनुसार कार्य करना।
- स्पेशल एजुकेटर पद हेतु आवश्यक शैक्षणिक अर्हता :
1. स्नातकोत्तर के साथ वी.एड. (विशेष शिक्षा अर्थात निःशक्तता पर आधारित RCI पंजीकृत) में अथवा बी. एड. (सामान्य) के साथ 2 साल का डिप्लोमा (विशेष शिक्षा अर्थात निःशक्तता पर आधारित RRC पंजीकृत) ।
2. आवेदक की आयु दिनांक 01.07.2022 की स्थिति में न्यूनतम 21 वर्ष एवं अधिकतम 35 वर्ष होनी चाहिए।
- नियम एवं शर्ते :
1. आरक्षण एवं आयु सीमा में छूट प्रचलित शासकीय नियमों के अनुसार लागू होगा।
2. उम्मीदवार को भारत सरकार द्वारा स्वीकृत अवधि 03 माह के लिए ही अस्थायी रूप से रखा जाएगा एवं इस अवधि के पश्चात भारत सरकार द्वारा आगामी माह के लिए स्वीकृत व मानदेय की राशि प्राप्त होने पर अवधि बढाई जा सकेगी। अतः आवेदक कलेक्टर एवं पदेन जिला मिशन संचालक को नियमित नियुक्ति हेतु कोई दावा आपत्ति नहीं कर सकेगा।
3. अनुबंध के आधार पर अस्थाई रूप से कार्य कर रहा उम्मीदवार मानदेय वृद्धि और नियमितीकरण हेतु नियोक्ता को आवेदन / न्यायालय में याचिका दायर करने हेतु पात्र नहीं होगा।
4. वयनित उम्मीदवार को एक अनुबंध करार पर हस्ताक्षर करना होगा और करार अनुबंध के उल्लंघन के मामले में अनुबंध खुद माना जायेगा जिसकी सूचना नहीं दी जायेगी और सेवा वगैर पूर्व सूचना के स्वमेव समाप्त मानी जायेगी।
५. चयनित उम्मीदवार को अस्थाई रूप से कार्य पर रखने संबंधी पत्र प्रेषित होने के पश्चात् नियत तिथि तक कर्तव्य में उपस्थित होना पड़ेगा, अन्यथा मेरिट सूची में अगले उम्मीदवार को प्राथमिकता दी जायेगी और अलग से आवेदक को औपचारिक सूचना नहीं दी जायेगी।
6. समग्र शिक्षा जिल्ला कार्यालय डाक में विलय के लिये जिम्मेदार नहीं होगा जिले द्वारा निर्धारित अंतिम तिथि एवं समय के पश्चात् प्राप्त आवेदन स्वीकार्य नहीं होगा।
7. कलेक्टर एवं पदेन जिला मिशन संचालक को विज्ञापन वापस लेने / चयन प्रक्रिया को रद करने के साथ ही उपरोक्त कार्य अवधि में कार्य से संतुष्ट नहीं पाये जाने की स्थिति में एवं किसी भी अन्य विवाद की स्थिति में स्पेशल एजुकेटर को कार्य से पृथक करने का सम्पूर्ण अधिकार होगा। इस स्थिति में किसी भी प्रकार का आवेदन / अपील विचारणीय व मान्य नहीं होगा विवाद होने पर निर्णय का संपूर्ण अधिकार कलेक्टर एवं पदेन जिला मिशन संचालक के पास सुरक्षित होगा।
8. इस पद हेतु एवं एकमुश्त मानदेय 20000/- (रू बीस हजार) प्रतिमाह के मान से दिया जावेगा। इसके अतिरिक्त किसी भी प्रकार के अन्य भत्ते की पात्रता नहीं होगी।
9. चयन निर्धारित शैक्षणिक योग्यता में प्राप्तांक के आधार पर मेरिट बेसिस पर होगा।
10. शैक्षणिक योग्यता मान्यता प्राप्त संस्था से होने पर ही मान्य किया जायेगा।
11. आवेदन निर्धारित प्रारूप में जमा किया जावेगा आवेदन के साथ वांछित प्रमाण पत्र एवं अंकसूची स्वप्रमाणित होनी चाहिए।
12. अपूर्ण अस्पष्ट एवं त्रुटिपूर्ण आवेदन पत्रों के संबंध में उम्मीदवारों को कोई सूचना नहीं दी जावेगी। ऐसे आवेदन पत्र अमान्य कर दिये जायेंगे।
13. आवेदक को लिफाफे के उपर एवं आवेदन पत्र में पद का नाम जिसके लिए आवेदन किया जा रहा है, स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए, अन्यथा आवेदक का आवेदन निरस्त किया जा सकता है। लिफाफे के उपर प्रेषक का नाम एवं पत्र व्यवहार का पता आवश्यक रूप से लिखा होना चाहिए।
14. आवेदन पत्र जिला शिक्षा अधिकारी सह जिला परियोजना अधिकारी कार्यालय कम्पोजिट बिल्डिंग कमरा नं. 18 समग्र शिक्षा जिला सुकमा में सीधे स्वीकार नहीं किये जाऐगे आवेदन पत्र रजिस्टर्ड डाक / स्पीड पोस्ट / कुरियर से ही स्वीकार होगी।
15. आवेदक को जन्मतिथि के प्रमाण पत्र के लिए 10वीं परीक्षा उत्तीर्ण होने का प्रमाण पत्र / अंकसूची देना अनिवार्य होगा।
16. आवेदक का आवेदन पत्र दिनांक 30/09/. 2022 को शाम 05 बजे तक उपरोक्त पते पर जमा करना होगा। इसके पश्चात् प्राप्त आवेदन पत्र पर कोई विचार नहीं किया जाएगा।